मध्यप्रदेशसिंगरौली

प्रतिबंधित समय में कोयला परिवहन करने वाली कंपनियों पर कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही  प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कारण बताओं नोटिस जारी ।

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प्रतिबंधित समय में कोयला परिवहन करने वाली कंपनियों पर कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही  प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कारण बताओं नोटिस जारी ।

सिंगरौली :  जिले के कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा लागू किए गए रोक के आदेशों का उल्लंघन करने पर कई कोयला परिवहन और खनन कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी ‘कारण बताओ’ सूचना पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री के सिंगरौली आगमन के दौरान सुरक्षा कारणों से 23 मई 2026 की सुबह 6:00 बजे से 24 मई की दोपहर 12:00 बजे तक सड़क मार्ग से राखड़ और कोयला परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद, तहसीलदार सरई और बरगवां की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि मेसर्स आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, अदानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, ए.सी.सी. लिमिटेड और सृष्टि लॉजिस्टिक जैसी संस्थाओं ने इस प्रतिबंधित समय में न केवल कोयले की धुलाई की, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक परिवहन अनुज्ञा पत्र (ई-टीपी) भी जारी किए।प्रशासन ने इसे सरकारी आदेशों की अवहेलना और कानून व्यवस्था के प्रति भारी लापरवाही माना है।

इस गंभीर उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कंपनियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही, उल्लंघन में शामिल वाहनों के परमिट निरस्त करने, भविष्य में सड़क मार्ग से परिवहन की अनुमति पर रोक लगाने और दोषी कंपनियों को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने जैसी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले की सुरक्षा और शासकीय आदेशों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर एकतरफा कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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